मोतिहारी कृष्णा कुमार श्रीवास्तव, राजस्व कर्मचारी, सदर अंचल मोतिहारी में पदस्थापित हैं तथा उनके द्वारा परिमार्जन का आवेदन सं0 260274934263404, 250238472752297 एवं 250289322751071 में अपने जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित “भू-हदबंदी रोक सूची की है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर सीडब्लूजेसी नो. 13711/2024 हर्षवर्धन बहेती बनाम बिहार राज्य में दिनांक 16.05.2025 रोक सूची से मुक्त करने हेतु आदेश पारित है।उक्त तीनों परिमार्जन में कृष्णा कुमार श्रीवास्तव के द्वारा अनियमितता बरती गई है, तथा निष्पादन के मामले में उनकी मंशा पर प्रश्नचिन्ह अंकित करता है, जो कर्त्तव्यहीनता, अकर्णमयता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है तथा भ्रष्ट आचरण का इंगित करता है।परिमार्जन के लिए गलत आधार बना कर परिमार्जन की स्वीकृत किये जाने हेतु अनुशंसा किया जाना बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 (1) (ई) (ई) (ईई) एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के विरूद्ध है। उक्त कृत हेतु प्रथम दृष्टया कृष्णा कुमार श्रीवास्तव, राजस्व कर्मचारी, सदर अंचल, मोतिहारी को दोषी पाते हुए पत्र निर्गत की तिथि से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कार्यालय अंचल अरेराज निर्धारित किया जाता है।बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के भाग-4 के नियम-10 (3) के आलोक में इन्हें जीवन-निर्वाहन भत्ता दे होगा।अंचलाधिकारी, सदर मोतिहारी को आदेश दिया गया है कि उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठन कर उचित माध्यम से 15 दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही हेतु प्रस्ताव समाहर्ता पूर्वी चंपारण,को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

