पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने फिलहाल उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है. साथ ही झारखंड हाईकोर्ट की दी गई जमानत पर रोक लगाने की CBI की मांग भी स्वीकार नहीं की. दरअसल, CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें लालू यादव को देवघर चारा घोटाला मामले में जमानत दी गई थी. जांच एजेंसी ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी.सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को इस मामले में लंबित अपील की सुनवाई जल्द पूरी करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि यदि संभव हो तो छह महीने के भीतर अपील का निपटारा कर लिया जाए. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले में उठाए गए कानूनी सवालों को फिलहाल खुला रखा गया है. यानी भविष्य में सुनवाई के दौरान इन बिंदुओं पर विस्तार से विचार किया जा सकेगा.

